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Uttar Pradesh Gangster Act

सुप्रीम कोर्ट ने कानून के कुछ प्रावधानों को सख्त करार बताया है. कोर्ट ने कहा कि सरकार को यह देखना चाहिए कि यह कानून कहां लागू होना चाहिए और कहां नहीं.