न्यायिक अधिकारियों के माता-पिता की तरह काम करना चाहिए- सीजेआई बी. आर गवई
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि सिंगल पैरेंट महिला एडीजे को हजारीबाग में रहने की अनुमति दी जाए. महिला जज ने बेटे की पढ़ाई और चाइल्ड केयर लीव को लेकर अर्जी दायर की थी.





