क्रेडिट कार्ड
Credit Card Rule Change: आज के दौर में क्रेडिट कार्ड का यूज काफी बढ़ गया है. हर छोटी से छोटी चीजों के लिए लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं. फिर चाहे वो बिल पेमेंट हो या फिर कोई शॉपिंग करना हो हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है. ऐसे में अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है.
जो लोग अब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं उन्हें थोड़ा सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपका बड़ा नुकसान करा सकती है. हम बात कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड पेमेंट के बारे में जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. जिसके तहत क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट पर 30% से भी ज्यादा का ब्याज भरना पड़ सकता है.
क्रेडिट कार्ड को लेकर SC का फैसला
फैसले के मुताबिक, क्रेडिट कार्ड की पेनाल्टी फीस को लेकर SC ने साल 2008 के एनसीडीआरसी (NCDRC) के फैसले को पलट दिया है. जिसमें क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने में देरी पर 30% तक ही ब्याज वसूलने का निर्णय लिया गया था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे खत्म कर दिया है और बैंको को क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर्स से ब्याज वसूलने की परमिशन दे दी है यानी की अब बैंक इस गलती पर 30 नहीं बल्कि 50% तक ब्याज वसूल सकता है.
जरा सी लापरवाही पड़ सकती है भारी
मतलब अगर आप बिल पेमेंट करते हैं या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके खरीदारी करते हैं, तो यह सुनिश्चित कर लें कि बिल भुगतान की तारीख आपके दिमाग में सेट हो. यदि आप समय पर भुगतान नहीं करते हैं, तो आपकी जेब पर बोझ पड़ सकता है, क्योंकि बैंक अब अपनी इच्छा से इस गलती पर पेनाल्टी लगा सकता है.
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बैंको ने लगाई थी गुहार
क्रेडिट कार्ड इश्यू कराने वाले बैंक एनसीडीआरसी (NCDRC) द्वारा 30% का कैप लगाने के बाद से ही इसे हटाए जाने की मांग कर रह थे. इतना ही नहीं इस मामले को लेकर बैंक ने सुप्रीम कोर्ट का गुहार भी लगाई थी. बैंको की ओर से दलील दी गई थी कि 30% की लिमिट तय किए जाने के चलते वे क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर्स से ढंग से नहीं निपट पा रहे हैं. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला लिया है.
समय पर कर दें पेमेंट
सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश ऐसे कार्ड यूजर्स के लिए मुसीबत बनने वाला है, जो बिल पेमेंट करने में लापरवाही करते हैं. ऐसे में अगर आप इस परेशानी से बचना चाहते हैं, तो अपने कार्ड का बिल पेमेंट समय पर कर दें, इसके अलावा इस आदेश के बाद आपके बैंक ने कितना ब्याज अप्लाई किया है, इस पर भी नजर रखें.
-भारत एक्सप्रेस
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