EPS 95 Scheme
EPFO EPS 95 scheme: अपने करोड़ों सदस्यों के लिए जीवन को आसान बनाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए पेंशन योजना चलाता है जिसे ईपीएस-1995 (EPS 95 Scheme) कहा जाता है. असल में ईपीएफओ की तरफ से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है. हालांकि, यह सुविधा उन्हीं बच्चों को मिलती है जो अनाथ हैं. आसान भाषा में समझें तो जिन बच्चों के पैरेंट्स में से कोई एक भी नौकरीपेशा थे और ईपीएस मेंबर रहे हों, वो पेंशन के हकदार हैं.
कितना मिलता है पैसा?
EPFO की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पेंशन की रकम मासिक विधवा पेंशन का 75 प्रतिशत है. एक समय में दो अनाथ बच्चों में से प्रत्येक को ये रकम दी जाती है. ये न्यूनतम रकम 750 रुपये प्रतिमाह की होती है. मतलब ये कि EPS के तहत 2 अनाथ बच्चों को प्रति माह 1500 रुपये मिलते हैं. पेंशन का भुगतान 25 वर्ष की उम्र तक किया जाता है. यदि कोई अक्षमता से पीड़ित है तो पेंशन का भुगतान जीवनभर किया जाता है. अगर बच्चे अनाथ हैं और पेंशन के दायरे में आते हैं तो EPFO को पैरेंट की मौत के बारे में जानकारी देनी होगी.
कर्मचारी के मृत्यु के बाद बच्चों को मिलता है पेंशन
पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी के मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को मासिक विधवा पेंशन भी दी जाती है. इस पेंशन के तहत न्यूनतम 1,000 रुपये मिलते हैं. अगर कर्मचारी के बच्चे हैं तो उसके 2 बच्चों को भी 25 साल की उम्र तक मासिक पेंशन मिलती है. बच्चों को मिलने वाली पेंशन की रकम विधवा पेंशन का 25 फीसदी होता है. हालांकि, इसके लिए शर्त है कि कर्मचारी ने मृत्यु से पहले पेंशन के लिए जरूरी शर्तों को फॉलो किया था.
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EPFO/EPS नॉमिनेशन ऑनलाइन कैसे करें?
- सबसे पहले EPFO की वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉग इन करें.
- ‘सर्विस’ टैब में, ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘फॉर इम्पलॉइज’ टैब पर क्लिक करें.
- अब अपने UAN के साथ लॉग इन करें.
- ‘मैनेज’ टैब में, ‘ई-नॉमिनेशन’ चुनें.
- परमानेंट और करंट एड्रेस सेव करें.
- अपना फैमिली डिक्लेरेशन बदलने के लिए, ‘यस’ सिलेक्ट करें.
- नॉमिनी की जानकारी दर्ज करें और सेव पर क्लिक करें.
- अब ई-साइन आइकन पर क्लिक कर प्रोसीड करें.
- अपना आधार नंबर एंटर करें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया OTP दर्ज करें.
- इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद अब आपका नॉमिनेशन अपडेट हो जाएगा.
नॉमिनी नहीं होने पर फंसेगा पैसा
अगर PF अकाउंट होल्डर ने अपने नॉमिनी का सेलेक्शन नहीं किया तो उसका फंड फंस सकता है. तब से अब तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया को खाताधारकों ने पूरा नहीं किया है. EPFO के मुताबिक, अगर कोई खाताधारक अपने पीएफ अकाउंट में नॉमिनी को नहीं जोड़ता तो वह अपना EPF नहीं निकाल पाएगा. कोई भी क्लेम सेटल नहीं होगा. क्लेम करने से पहले ई-नॉमिनेशन करना होगा.
-भारत एक्सप्रेस
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