NHAI ने फास्टैग को लेकर जारी किए नए नियम
FasTag New Rule: अगर आपके पास चार पहिया गाड़ी है यो यह खबर आपके लिए है. दरअसल अब आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके जेब पर भारी पड़ सकती है. NHAI ने फास्टैग को लेकर बड़ा बदलाव किया है. लोग टोल टैक्स से बचने के लिए तमाम तरह के गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ऐसा करना अब वाहन मालिकों पर भारी पड़ सकता है. NHAI ने अब टोल टैक्स को लेकर नया नियम जारी किया है. ऐसे में चलिए जानते हैं इसके बारे में.
अब वसूला जाएगा दोगुना टोल टैक्स
NHAI के नए नियम के अनुसार अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगा होगा तो वाहन मालिक को दोगुना टोल टैक्स देना होगा. नियम के अनुसार अन्य वाहन की विंडस्क्रीन पर फास्टैग लगाना अनिवार्य है. लेकिन कई वाहन मालिकों ने तो अब तक फास्टैग खरीदा ही नहीं है या खरीद भी लिया है तो वाहन पर नहीं लगाते हैं.
➡️ @NHAI_Official to charge double toll from vehicles with Non-affixed FASTag on front windshield
➡️ Deliberate non-affixation of FASTag on the windscreen leads to unnecessary delays at the toll plazas causing inconvenience to the fellow National Highway users
➡️ In…
— PIB India (@PIB_India) July 18, 2024
कई वाहन मालिक गाड़ी में टैग रखते हैं लेकिन लेन में जाने के बाद विंडस्क्रीन पर लगाते हैं. ऐसा करने से जाम लगता है और दूसरे वाहन मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसको ध्यान में रखते हुए अथॉरिटी ने इस संबंध में SOP जारी कर दी है और इसके तहत ऐसे वाहन चालकों से अब दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएगा.
हर टोल प्लाजा पर दी जाएगी जानकारी
NHAI की ओर से फास्टैग को लेकर नए नियम जारी करते हुए कहा गया है कि इस संबंध में सभी टोल प्लाजा पर जानकारी दी जाएगी. इस जानकारी से यह बात बताई जाएगी कि अगर आप विंडशील्ड पर फास्टैग बिना लगाए बिना टोल लेन में प्रवेश करते हैं तो आपको दोगुना टोल टैक्स देना होगा. इसके साथ ही प्लाजा पर वाहन पंजीकरण संख्या (वीआरएन) के साथ सीसीटीवी फुटेज को गैर-फास्टैग मामलों में दर्ज किया जाएगा. इससे शुल्क वसूले जाने और टोल लेन में वाहन की मौजूदगी के बारे में उचित रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद मिलेगी.
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किया जा सकता है ब्लैकलिस्ट
NHAI ने कहा कि फास्टैग नहीं लगे होने पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह यानी ईटीसी से लेनदेन नहीं हो पाता. ऐसे वाहन मालिकों को दोगुना टोल टैक्स देना होगा. अगर वाहन मालिक नहीं माने तो उसे ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है. NHAI ने आगे कहा कि सभी टोल प्लाजा पर इसकी जानकारी दी जाएगी. ऐसे में अपनी गाड़ी पर फास्टैग जरूर लगा लें बिना इसके लेन में प्रवेश न करें.
-भारत एक्सप्रेस
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