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एक्शन में RBI; इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, अब आपके पैसे का क्या होगा?

आरबीआई ने कहा कि जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से 5 लाख रुपये की सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा.

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United India Co-operative Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उत्तर प्रदेश में यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. आरबीआई के एक्शन के बाद यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग कारोबार बुधवार से बंद है. आरबीआई का आदेश 14 जुलाई को जारी किया गया था. RBI ने कहा कि बैंक के पास कारोबार करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है और कमाई की संभावना भी नहीं है. बैंक को जमा स्वीकार करने और जमा चुकाने की अनुमति नहीं होगी. बैंक धारा 22(3) (ए), 22(3) बी, 22 (3) सी, 22 (3) (डी) और 22 (3) (ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है.

बैंक कमाई करने की स्थिति में नहीं

बता दें कि अब जब बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है तो खाताधारकों को चिंता हो रही है कि पैसे का क्या होगा. इसके लिए आरबीआई ने कहा कि जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से 5 लाख रुपये की सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा. बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 99.98 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं.

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बैंक जमाकर्ता का पूरा भूगतान करने में असमर्थ

लाइसेंस रद्द करने का कारण बताते हुए इसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर स्थित यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. आरबीआई ने कहा, “बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा.” उन्होंने कहा कि बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है. लाइसेंस रद्द करने के साथ, बैंक को नियमित व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें जमा की स्वीकृति और पुनर्भुगतान शामिल है. उत्तर प्रदेश के आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें.

-भारत एक्सप्रेस

 

 

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