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Train Ticket Refund : ट्रेन छूट जाने पर भी मिलता है रिफंड, नहीं पता तो जान लें ये तरीका

Train Ticket Refund – छूटी हुई ट्रेन के टिकट का पैसा वापस पाने के लिए यात्री को टीडीआर फाइल करना होता है. टीडीआर ऑनलाइन भी भरा जा सकता है. रिफंड पाने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होता है.

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सांकेतिक तस्वीर

Railway Refund Rules : भारतीय रेल को देश की लाइफलाइन माना जाता है. हर रोज लाखों यात्री इसमें सफ़र करते हैं. अधिकतर यात्रियों को रेलवे से संबंधित बहुत-से नियमों का पता अब भी नहीं लग पाया है. लगभग सभी लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि ट्रेन कैंसिल होने पर यात्री रिफंड पैसे ले सकते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि यदि आपकी ट्रेन छूट जाती है, फिर भी आप रिफंड (Train Ticket Refund) के लिए क्लेम कर सकते हैं? जी हां, अब ट्रेन छूटने पर भी यात्री को टिकट का पैसा वापस मिल सकता हैं.

इस बारे में इंटरनेट पर लोग सर्च करते हैं – Can I get refund if I missed train? मतलब कि यदि मेरी ट्रेन छूट जाती है तो क्या मैं रिफंड ले  सकता हूं? क्यूँकि ये अधिकतर लोगों के साथ होता है वही इंटरनेट पर यह सवाल मंडराता रहता है. तो आपके इस सवाल का जवाब हम आपको देने वाले हैं.

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जिस ट्रेन से यात्री सफर करने वाले हैं, और किसी कारण उसे पकड़ नहीं पाते हैं  जिससे यात्री सफर नहीं कर पाते हैं तो आप इस स्थिति में टिकट का पैसा वापस पा सकते हैं. इसके लिए आपको टिकट रिफंड के लिए क्लेम करना होगा. रिफंड पाने के लिए आपको कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा.

भरना होगा TDR

यदि आपकी ट्रेन छूट गई है तो आपको टीडीआर (Ticket Deposit Receipt-TDR) फाइल करना होगा आप चार्टिंग स्टेशन से ट्रेन रवाना होने के एक घंटे के अंदर ही टीडीआर फाइल कर सकते हैं. यात्री ऑनलाइन और ऑफलाइन, टीडीआर फाइल करवा सकते है. रिफंड के लिए रेलवे द्वारा टीडीआर जारी कर दिया जाता है. रिफंड प्रोसेस में लगभग 60 दिन लग जाते हैं.

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