
Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है. सरकार ने सभी जिलों के जिला अधिकारियों (DM) को यह निर्देश दिए हैं कि वे अभियान चलाकर उन वक्फ संपत्तियों की पहचान करें जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं और जिन्हें नियमों की अनदेखी कर वक्फ घोषित किया गया है. इन संपत्तियों की पहचान कर सरकार उन्हें जब्त करने की कार्रवाई करेगी.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई अधिकांश संपत्तियों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है. राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार, सुन्नी वक्फ बोर्ड की केवल 2,500 से अधिक संपत्तियां और शिया वक्फ बोर्ड की 430 संपत्तियां ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं. जबकि वक्फ बोर्ड के अपने आंकड़ों के अनुसार, सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 संपत्तियां और शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां मौजूद हैं.
अवैध रूप से घोषित संपत्तियों पर होगी सख्त कार्रवाई
रिपोर्ट्स के मुताबिक, बड़े स्तर पर तालाब, खलिहान और ग्राम समाज की जमीनों को भी वक्फ घोषित कर दिया गया है, जिसे सरकार पूरी तरह से अवैध मान रही है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं संपत्तियों को वक्फ संपत्ति माना जाएगा, जो स्पष्ट रूप से दान की गई हों. सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अवैध तरीके से घोषित की गई हर संपत्ति पर कानूनी कार्रवाई होगी और दोषियों की भी जवाबदेही तय की जाएगी.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में कहा कि वक्फ बोर्ड ने प्रयागराज समेत अन्य शहरों में भी भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की थी. उन्होंने कहा, “जब हम प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कर रहे थे, तब वक्फ बोर्ड ने मनमाने ढंग से दावा किया कि कुंभ की भूमि भी वक्फ संपत्ति है. यह वक्फ बोर्ड है या भूमाफिया बोर्ड?”
उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में भू-माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है. राज्य से माफियाओं का सफाया किया जा चुका है और अब यहां केवल कानून का राज चलेगा. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सराहना करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने और इस महत्वपूर्ण विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा में पारित करने के लिए वह उनके आभारी हैं.
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-भारत एक्सप्रेस
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