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Hathras Stampede: भगदड़ में 121 लोगों मौत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 12 जुलाई को सुनवाई; जानें याचिका में क्या की गई मांग

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में बीते 2 जुलाई को एक सत्संग कार्यक्रम के बाद हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी. यह सत्संग भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि का था.

supreme court

सुप्रीम कोर्ट.

Hathras Stampede: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में बीते 2 जुलाई को भोले बाबा उर्फ सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग के बाद हुई हुई भगदड़ में 121 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी. इस मामले की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई को सुनवाई करेगा.

याचिका में ये की गई है मांग

इस याचिका में हाथरस भगदड़ मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच की मांग की गई है. साथ ही भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो इसके लिए सभी राज्यों को दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है. मामले में यूपी की योगी सरकार से स्टेट्स रिपोर्ट की भी मांग की गई है.

याचिका में कहा गया है कि इस घटना के जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसे आयोजनों के लिए गाइडलाइंस बनाई जाए.


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इलाहाबाद हाईकोर्ट में लेटर पिटीशन

इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी अधिवक्ता अरुण भंसाली की ओर से एक लेटर पिटीशन दायर किया गया है. इसमें घटना की सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग की गई है, लेकिन हाईकोर्ट में अभी तक इस पर सुनवाई नहीं हो सकी है.

मालूम हो कि इस मामले में मुख्य आरोपी कार्यक्रम के आयोजक देव प्रकाश मधुकर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस उसे रिमांड में लेने का विचार बना रही है. पुलिस ने उसके ऊपर एक लाख रुपये का ईनाम रखा था.

फिलहाल पुलिस अब सत्संग के लिए इकठ्ठा किए गए फंड की भी जांच करने में जुट गई है. इसके अलावा ये भी जांच की जा रही है कि इस कार्यक्रम के लिए संसाधन किसी राजनीतिक पार्टी से पोषित तो नहीं किए जा गए थे.

-भारत एक्सप्रेस

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