UP Egg New Rules 2026: उत्तर प्रदेश के अंडा प्रेमियों के लिए एक बहुत जरूरी और राहत भरी खबर सामने आई है. अक्सर जब हम दुकान से अंडे खरीदते हैं, तो दुकानदार के ‘ताजा है’ कहने पर भरोसा करना हमारी मजबूरी होती है. लेकिन अब यूपी सरकार इस खेल को खत्म करने जा रही है. 1 अप्रैल से राज्य में बिकने वाले हर एक अंडे पर उसकी ‘जन्म कुंडली’ यानी उत्पादन की तारीख और उसके खराब होने की तारीख की मुहर लगी होगी.
अब दुकानदार नहीं बना पाएंगे ‘अप्रैल फूल’
योगी सरकार का यह फैसला सीधे तौर पर आम आदमी की सेहत से जुड़ा है. पशुपालन और खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलकर यह नई गाइडलाइन जारी की है. अक्सर देखा जाता है कि हफ्तों पुराने अंडे भी ताजे बताकर बेच दिए जाते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग का खतरा रहता है. लेकिन अब, ग्राहकों को किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं होगी; वे खुद अंडे पर लगी मुहर देखकर उसकी ताजगी का अंदाजा लगा सकेंगे.
अंडे की ‘सेल्फ लाइफ’ का गणित
विशेषज्ञों की मानें तो सामान्य तापमान (करीब 30 डिग्री सेल्सियस) पर अंडा सिर्फ 14 दिनों तक ही खाने लायक रहता है. अगर इसे फ्रिज या कोल्ड स्टोरेज में (2 से 8 डिग्री के बीच) रखा जाए, तो यह 5 हफ्तों तक चल सकता है. समस्या यह है कि यूपी जैसे विशाल राज्य में अंडों के लिए समर्पित कोल्ड स्टोरेज की कमी है (अभी सिर्फ आगरा और झांसी में मुख्य सेंटर हैं).
नियमों के मुताबिक, आप अंडों को सब्जियों के साथ स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की तापमान जरूरतें अलग होती हैं. अब सरकार ने साफ कर दिया है कि संसाधनों की कमी का बहाना बनाकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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नियम तोड़ा तो खैर नहीं
सरकार ने व्यापारियों और दुकानदारों को सख्त हिदायत दी है कि वे 1 अप्रैल से पहले अपनी तैयारी पूरी कर लें. अगर जांच के दौरान बिना मुहर वाले अंडे मिलते हैं, तो विभाग उन्हें तुरंत जब्त कर लेगा. ऐसे अंडों को या तो नष्ट कर दिया जाएगा या उन पर बड़े अक्षरों में लिख दिया जाएगा कि ये इंसानों के खाने लायक नहीं हैं.
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-भारत एक्सप्रेस
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