दुनिया

दुबई में महिला पर गाड़ी चढ़ाने को लेकर भारतीय ड्राइवर को जेल, लगा 10,000 दिरहम का जुर्माना

Dubai: दुबई में एक भारतीय युवक के ऊपर महिला के पैर पर गाड़ी चढ़ाने के आरोप में एक महीने की जेल की सजा और 10 हजार दिरहम (संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी) का जुर्माना लगाया गया है. इस घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी. द नेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, दुबई कोर्ट ऑफ अपील ने माना कि भारतीय शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था और वह दुर्घटनास्थल से भागने का भी दोषी है. जिसके चलते उसके निर्वासन आदेश को रद्द कर दिया गया.

घटना पिछले नवंबर महीने की है, बुर दुबई अल मनखूल इलाके में गाड़ी चला रहा आरोपी का ध्यान फुटपाथ पर बैठी एक महिला पर नहीं गया. द नेशनल की खबर के अनुसार, युवक के दोस्त ने अदालत को बताया, घटना के समय हम कार में साथ थे. हादसे के समय हमने कार रोकी तो मैं महिला को देखने के लिए बाहर निकला, इस बीच वह गाड़ी लेकर भाग गया. रिपोर्ट में कहा गया है कि अपराधी ने पुलिस जांच के दौरान और अदालत में आरोपों को स्वीकार किया है.

शराब पीकर गाड़ी चलाने के प्रति जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में शराब पीकर गाड़ी चलाने के प्रति जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी है, जो एक अपराध है. स्टिसिया एडवोकेट्स एंड लीगल कंसल्टेंट्स के कानूनी सलाहकार निदा अल मसरी ने कहा, यूएई के यातायात कानून के अनुच्छेद 393 के अनुसार, सड़क पर मौत का कारण बनने वाले अपराधियों को एक महीने से तीन साल तक की जेल या अदालत द्वारा तय किए गए जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है.

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दुबई में क्या हैं नियम

दुबई में किसी के लिए शराब, ड्रग्स, किसी भी चीज के प्रभाव में गाड़ी चलाना अपराध है और इसे गंभीर दंड की श्रेणि में माना जाता है. इसमें कारावास भी शामिल हो सकता है. ट्रैफिक कानून के अनुच्छेद संख्या 49 के तहत किसी भी चालक को शराब पीकर गाड़ी चलाने की सज़ा 25 हजार का न्यूनतम जुर्माना है. जुर्माना इस तथ्य के अधीन है कि व्यक्ति शराब के प्रभाव में चला रहा था. ड्राइवर को अनुच्छेद संख्या 59.3 के आरोपों के तहत गिरफ्तार भी किया जा सकता है.

– भारत एक्सप्रेस

Rahul Singh

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