Bharat Express DD Free Dish
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital

Pakistan: पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आज HC में होंगे पेश, कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को बताया था ‘गैर कानूनी’

न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि चूंकि खान ने उच्च न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया था जहां वह मामले में अग्रिम जमानत के लिए पेश हुए थे

सिफर मामले में इमरान खान दोषी करार

सिफर मामले में इमरान खान दोषी करार

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कड़ी सुरक्षा के बीच अग्रिम जमानत के लिए शुक्रवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में पेश होंगे. उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने इस मौके पर एक रैली की घोषणा की है तथा समर्थकों से अपने नेता के संबोधन के लिए अदालत के समीप एकत्रित होने को कहा है.

अल-कादिर ट्रस्ट मामला

खान (70) को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से गिरफ्तार किया गया था और जवाबदेही अदालत ने उन्हें भ्रष्टाचार मामले में आठ दिन के लिए राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की हिरासत में भेज दिया था. उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को खान को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी को ‘गैर कानूनी’ करार दिया और उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया. उसने पुलिस को खान को उच्चतम न्यायालय की सुरक्षा में रखने तथा सुबह 11 बजे उच्च न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया.

ये भी पढ़ें:- Imran Khan: इमरान खान की गिरफ्तारी गैरकानूनी, पाक सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रिहाई के दिए आदेश

खान ने किया था आत्मसमर्पण

उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि चूंकि खान ने उच्च न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया था जहां वह मामले में अग्रिम जमानत के लिए पेश हुए थे, तो पूरी प्रक्रिया वहीं से शुरू होगी जो उनकी गिरफ्तारी से बाधित हुई थी.
न्यायालय ने खान को उनकी याचिकाओं पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का पालन करने का भी निर्देश दिया. इस बीच, पीटीआई ने एक संदेश में अपने समर्थकों से सुबह 10 बजे खान के भाषण के लिए जी-13 इलाके में पहुंचने को कहा है जो उच्च न्यायालय परिसर से ज्यादा दूर नहीं है.

इसमें कहा गया है कि पार्टी के नेता अदालत में पेश होने से पहले भाषण दे सकते हैं क्योंकि उन्हें उच्च न्यायालय से राहत मिलने का भरोसा नहीं है. उच्चतम न्यायालय ने इस्लामाबाद पुलिस को पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए उचित बंदोबस्त करने का भी आदेश दिया है.

– भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Kanya Sumangla Mission Shakti Digital