सांकेतिक फोटो
आरबीआई ने कर्नाटक की महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. अब ये सिर्फ नॉन बैंकिंग संस्थान के रूप में कार्य कर सकती है. बैंकिंग रेगुलेटर ने अपने एक बयान में कहा है कि आरबीआई ने महालक्ष्मी सहकारी बैंक जिसे 23 मार्च 1994 को बैंकिंग लाइसेंस दिया गया था. उसे रद्द कर दिया गया है. अब आरबीआई ने इसे नॉन बैंकिंग संस्थान की तरह कार्य करने के निर्देश दिए हैं.
महालक्ष्मी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया
जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि महालक्ष्मी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. जिसे 27 जून 2023 से लागू किया गया है. RBI ने कहा कि महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव लिमिटेड धारवाड़ को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की सेक्शन 5 (बी) के तहत बैंकिंग व्यवसाय का संचालन बंद करने का आदेश दिया गया है. जिसमें तत्काल प्रभाव से नॉन मेंबर्स से जमा स्वीकार करना भी शामिल है.
7 बैंकों पर भी भारी जुर्माना लगाया था
इससे पहले 26 जून को आरबीआई ने नियमों का सही से पालन न करने पर 7 बैंकों पर भी भारी जुर्माना लगाया था. जिन बैंकों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई थी, उनमें टेक्सटाइल ट्रेडर्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उज्जैन नागरिक हकारी बैंक मर्यादित, पानीहाटी को-ऑपरेटिव बैंक, द बेरहामपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक, सोलापुर सिद्धेश्वर सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और उत्तरपारा को-ऑपरेटिव बैंक शामिल हैं.
यह भी पढ़ें- UP News: दिव्यांगों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, अब हर महीने मिलेगी 1500 रुपये की पेंशन और लोन की सुविधा
वित्त वर्ष 2023 में 9 बैंकों के लाइसेंस किए गए रद्द
गौरतलब है कि आरबीआई ने अप्रैल 2023 में अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था. इसे सिर्फ एनबीएफसी के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई थी. संकटों से जूझ रहे को-ऑपरेटिव को भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है. जिसने इस वित्त वर्ष में अबतक 9 बैंकों के लाइसेंस को रद्द कर दिया है.
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.