पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली (सोर्स- फाइल फोटो)
PFI Money Laundering Case: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) के पांच सदस्यों को को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. प्रवर्तन निदेशालय ने एनआईए मामले में 21 दिसंबर को हिरासत में रहते हुए सभी को गिरफ्तार किया था.
कोर्ट ने पांचों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा
ईडी के वकील की दलीलें सुनने के बाद वैकेशन जज छवि कपूर ने पांचों आरोपियों अब्दुल रहिमान, अनीस अहमद, अफसर पाशा, मोहम्मद शकीफ और एएस इस्माइल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
कोर्ट ने ईडी से पूछे सवाल
इससे पहले सभी आरोपियों को कस्टडी में भेजा गया था. छह दिन की कस्टडी खत्म होने के बाद सभी को कोर्ट में पेश किया गया था. गुरुवार 21 दिसंबर को ईडी ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था. मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि इन लोगों की गिरफ्तार के दौरान क्या सबूत मिले हैं. इस पर ईडी के वकील ने जवाब देते हुए कोर्ट को बताया कि आरोपियों की कस्टडी के दौरान सबूतों से सामना कराया गया था, जो छापे के दौरान बरामद हुए थे.
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PFI money laundering case | Delhi’s Patiala House Court remands five PFI members to 14 days judicial custody
They were arrested on December 21 by the Enforcement Directorate while in custody in NIA case. pic.twitter.com/Z6xVOHAGAA
— ANI (@ANI) December 28, 2023
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ईडी से पहले एनआईए ने सभी को किया था गिरफ्तार
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सभी पांचों आरोपियों को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है. इससे पहले सभी को एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) ने गिरफ्तार किया था.
-भारत एक्सप्रेस
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