Vivo Money Laundering Case
Vivo Money Laundering Case: कोर्ट ने वीवो के तीन अधिकारियों को ED की दो दिन की हिरासत में भेजा था.इसके बाद ईडी ने एक बार फिर से अदालत का रुख किया. यहां ईडी के अधिकारियों ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से आरोपियों की 5 दिन हिरासत बढ़ाने की मांग की. इससे पहले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अपर्णा स्वामी ने ईडी द्वारा दायर एक आवेदन पर वीवो-इंडिया के अंतरिम सीईओ होंग जुक्वान उर्फ टेरी मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) हरिंदर दहिया और सलाहकार हेमंत मुंजाल को दो दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा था. बता दें कि गुरुवार को तीनों आरोपियों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था. मामले में सुनवाई के दौरान ईडी ने हिरासत बढ़ाने की मांग की.
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.