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गौतम नवलखा को चुकाना पड़ेगा हाउस अरेस्ट का खर्च, SC ने कहा- NIA को दीजिए 1 करोड़ 64 लाख रुपये, पढ़ें क्या है पूरा मामला

Gautam Navlakha: एल्गार परिषद-माओवादी मामले में गिरफ्तार हुए एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. 

Gautam navlakha

गौतम नवलखा

Gautam navlakha: एल्गार परिषद-माओवादी मामले में गिरफ्तार हुए एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा को निर्देश देते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि हाउस अरेस्ट के दौरान मिली सुरक्षा का सारा खर्च उन्हें ही चुकाना होगा. कोर्ट ने कहा कि हाउस अरेस्ट की डिमांड खुद नवलखा की ओर से की गई थी, ऐसे में एनआईए की तरफ से दी गई सुरक्षा का सारा खर्च उन्हें देना होगा.

नवलखा ने की थी हाउस अरेस्ट की अपील

NIA ने जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन की बेंच को जानकारी देते हुए बताया कि हाउस अरेस्ट के दौरान गौतम नवलखा पर 1.64 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जिसका भुगतान उनको खुद करना है. नवलखा ने कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें मेडिकल ग्राउंड के लिए हाउस अरेस्ट रखे जाने की मंजूरी दी जाए. कोर्ट ने उनकी इस अपील को मंजूर कर दिया था.

आपको भुगतान करना होगा- SC

कोर्ट ने एक्टिविस्ट नवलखा के वकील से कहा, “अगर आपने इसकी (हाउस अरेस्ट) मांग की है, तो आपको भुगतान करना होगा.” दो जजों की बेंच ने कहा, ”आप जानते हैं कि आप दायित्व से बच नहीं सकते क्योंकि आपने इसकी मांग की थी.” एनआईए ने बताया कि 1.64 करोड़ रुपये बकाया है और नवलखा को अपनी नजरबंदी के दौरान दी गई सुरक्षा के लिए भुगतान करना होगा.

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हाउस अरेस्ट को असामान्य बताते हुए NIA के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि गौतम नवलखा की नजरबंदी के दौरान 24 घंटे सुरक्षा में भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया. वहीं नवलखा के वकील ने कहा कि भुगतान करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां मामला गणना के संबंध में है. एजेंसी के वकील ने कोर्ट को यह भी जानकारी दी कि नवलखा ने इसके पहले 10 लाख का भुगतान भी कर चुके हैं, लेकिन अब पैसे का भुगतान करने से बच रहे हैं.

-भारत एक्सप्रेस



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