दिल्ली हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन को दिल्ली के राऊज एवेन्यू जिला कोर्ट के लिए मान्यता प्राप्त बार एसोसिएशन के रूप में स्वीकार किया और राऊज एवेन्यू बार एसोसिएशन, दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट बार एसोसिएशन और राऊज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने राऊज एवेन्यू कोर्ट का मान्यता प्राप्त बार एसोसिएशन के रूप में घोषित करने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा एवं न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने कहा कि किसी एसोसिएशन के वैध रूप से गठन होने से उसे कोर्ट से संबद्ध एसोसिएशन या अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त एसोसिएशन के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(सी) के तहत सभी नागरिकों को एसोसिएशन बनाने का मौलिक अधिकार है, लेकिन यह उस एसोसिएशन को राज्य बार काउंसिल या कोर्ट से मिलने वाले लाभों को लेने वाले बार एसोसिएशन के रूप में मान्यता नहीं देता है। इस मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट के चार एसोसिएशन जैसे राऊज एवेन्यू बार एसोसिएशन, दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट बार एसोसिएशन, राऊज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन एवं सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन ने मांग की थी कि उन्हें राऊज एवेन्यू कोर्ट के बार एसोसिएशन के रूप में मान्यता दी जाए।
इसे भी पढ़ें: तीन महीने में 71 नक्सली हुए ढेर, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार किसी मुठभेड़ में मारे गए 29 नक्सली
पीठ ने इस मामले में विचार करने के बाद कहा कि संतुलन सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के पक्ष में है, क्योंकि इसका गठन दिल्ली बार काउंसिल ने किया है। उसने उसके संचालन को लेकर एक तदर्थ समिति का गठन किया और उसके गठन, एसोसिएशन के सदस्यता अभियान और इसके कामकाज के लिए कई निर्देश पारित किए। पीठ ने कहा कि सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन का पहला चुनाव 19 अक्टूबर, 2024 को दिल्ली के अन्य सभी बार एसोसिएशनों के साथ होगा।