लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा
Lakhimpur Kheri Case Update: लखीमपुर खीरी कांड मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत बरकरार. यूपी ट्रायल जज ने 20 अप्रैल की रिपोर्ट भेजी है. उसको देखा गया है. कठिनाई व्यक्त की गई है, क्योंकि दो गवाहों ने कहा है कि वे खराब स्वास्थ्य के कारण गवाही देने को तैयार नहीं हैं और पीपी ने बाद में ट्रायल कोर्ट के साथ सहयोग नहीं किया.
वकील सिद्धार्थ ने क्या कहा?
वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि पीठासीन अधिकारी द्वारा उल्लिखित 311 सीआरपीसी आवेदन की अनुमति दी गई थी. ऐसा लगता है कि सरकारी वकील और पुलिस को गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है, ताकि ट्रायल कोर्ट का समय बर्बाद न हो. सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को आवश्यक कार्रवाई और जानकारी के लिए रिपोर्ट की प्रति यूपी एडीशनल एडवोकेट जनरल को सौंपने दें.
मिली 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत
बता दें कि 2021 में गाड़ी से कुचल कर हुई किसानों की हत्या के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है. कोर्ट ने 25 जनवरी को आशीष को 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी. आशीष को अंतरिम जमानत देते समय कोर्ट ने यूपी या दिल्ली में न रहने की शर्त लगाई थी. अब उसी आदेश को आगे बढ़ा दिया गया है.
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