Bharat Express DD Free Dish
Pension Mission Shakti Digital
Pension Mission Shakti Digital

अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछे ये पांच सवाल, शुक्रवार तक ED के वकील से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पांच सवाल पूछे हैं. मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी.

supreme court and arvind kejriwal

सुप्रीम कोर्ट व अरविंद केजरीवाल

Rohit Rai Edited by Rohit Rai

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पूछे पांच सवाल. वहीं अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी जिसमें ईडी के वकील एसवी राजू को अदालत को इन सवालों के जवाब देने होंगे.

याचिकाकर्ता कैसे शामिल?

मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहला सवाल पूछा कि क्या न्यायिक कार्यवाही के बिना आप यहां जो कुछ हुआ है उसके संदर्भ में आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। इस मामले में अब तक कुर्की की कोई कार्यवाही नहीं हुई है, तो बताएं कि याचिकाकर्ता कैसे शामिल है।

वहीं अगले सवाल में कोर्ट ने कहा कि जहां तक ​​मनीष सिसौदिया मामले की बात है। पक्ष और विपक्ष में निष्कर्ष है तो हमें बताएं कि केजरीवाल मामला कहां है?

अपने तीसरे सवाल में कोर्ट ने पूछा कि याचिकाकर्ता का मानना ​​है कि धारा 19 की सीमा, जो अभियोजन पर जिम्मेदारी डालती है। ना कि आरोपी पर, काफी विस्तृत है और इस प्रकार नियमित जमानत की मांग नहीं होती है, क्योंकि वे धारा 45 का सामना कर रहे हैं और जिम्मेदारी उन पर आ गई है तो हम इसकी व्याख्या कैसे करें। क्या हम सीमा को बहुत विस्तृत बनाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि जो व्यक्ति दोषी है उसका पता लगाने के लिए मानक समान हों।

जीवन और स्वतंत्रता महत्वपूर्ण

वहीं चौथे सवाल में कोर्ट ने धारा 8 का जिक्र करते हुए कहा कि कार्यवाही शुरू होने और फिर गिरफ्तारी आदि की कार्रवाई के बीच के समय अंतराल के मद्देनजर यदि आप धारा 8 देखें तो 365 दिनों की सीमा है। हालांकि यह जमानत के मामले में हैं। दूसरा विकल्प देखिए गिरफ्तारी ना करना, क्योंकी जीवन और स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है।

इसे भी पढ़ें: तिहाड़ में बंद मनीष सिसोदिया की दूसरी जमानत अर्जी भी हुई खारिज, CBI ने बताया था घोटाले का किंगपिन

आखिरी सवाल में गिरफ्तारी के समय का जिक्र करते हुए कोर्ट ने पूछा कि फिर गिरफ़्तारी का समय जो आम चुनाव से ठीक पहले है। वहीं जवाब के लिए अगली तारीख तय करते हुए कहा कि कृपया इन सबके जवाब तब दें, जब मामला शुक्रवार दोपहर को सुनवाई पर आए।



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Pension Mission Shakti Digital