Bharat Express

Kareena Kapoor Khan मुश्किल में… मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस, ये वजह आई सामने

Kareena Kapoor: करीना कपूर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने नोटिस जारी किया है. इस मामले में अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी.

​अपनी किताब के साथ करीना कपूर खान.

Kareena Kapoor Khan: बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान मुश्किल में दिखाई दे रही हैं. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने उनको एक नोटिस जारी किया है. उन्हें ये नोटिस ‘करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबिल: द अल्टीमेट मैनुअल फॉर मॉम्स टू बी’ नाम की किताब को लेकर दिया गया है. अदालत ने अदिति शाह भीमजियानी, अमेजॉन इंडिया, जगरनाट बुक्स और अन्य को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जबलपुर के वकील क्रिस्टोफर एंथनी ने करीना कपूर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. इसमें किताब की वजह से ईसाई समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया है. याचिका में करीना कपूर खान और किताब के प्रकाशकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई है. एंथनी ने कहा कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के इरादे से करीना कपूर ने यह किताब लिखी है, जिसका कवर पेज भी आपत्तिजनक है.

अदालत ने करीना कपूर खान से अपनी किताब में ‘बाइबिल’ शब्द का इस्तेमाल करने के पीछे के कारण के बारे में जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता द्वारा किताब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग के बाद प्रकाशकों को भी कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई अब 1 जुलाई को होगी.

ये भी पढ़ें-“वो कहते हैं कि राम मंदिर और राम नवमी मनाना गलत है…”, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, Idea of India को लेकर कही ये बड़ी बात

बाइबिल शब्द पर आपत्ति

वकील एंथनी ने याचिका में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि करीना कपूर खान ने इस किताब में अपनी प्रेगनेंसी के अनुभव को शेयर किया है और इसमें बाइबिल शब्द जोड़ दिया है, जिससे ईसाई समाज की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंची है, क्योंकि बाइबिल ईसाई समाज का पवित्र ग्रंथ है. उन्होंने कहा, ‘बाइबिल दुनिया भर में ईसाई धर्म की पवित्र किताब है और करीना कपूर खान की गर्भावस्था की तुलना बाइबिल से करना गलत है.’

2021 में आई थी किताब

2021 में प्रकाशित इस ​किताब में करीना ने गर्भावस्था की अपनी यात्रा पर प्रकाश डाला है और गर्भवती महिलाओं के लिए टिप्स और सुझाव दिए हैं. पुलिस द्वारा अभिनेत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने के बाद याचिकाकर्ता ने करीना के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए निचली अदालत का रुख किया था.

निचली अदालत ने भी उनकी याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वह यह स्थापित करने में विफल रहे कि किताब के नाम में ‘बाइबिल’ शब्द का उपयोग कैसे अपमानजनक था. अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने भी उनकी शिकायत खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read