Bharat Express

एकता कपूर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

Ekta Kapoor: एकता कपूर की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. साथ ही कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया है.

Ekta Kapoor Kunal Kapoor

एकता कपूर और सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर.

Ekta Kapoor Petition: एकता कपूर की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. साथ ही कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया है. जस्टिस हृषिकेश रॉय की अध्यक्षता वाली बेंच ने एकता कपूर की याचिका पर सुनवाई कर रही है. कोर्ट ने मामले को कोर्ट से बाहर समझौते की संभावना तलाशने के लिए सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र को भेज दिया है. कुणाल कपूर अपनी पत्नी एकता कपूर से आधिकारिक तौर पर अलग हो गए हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने इन दोनों के डाइवोर्स पर आधिकारिक मुहर लगा दी है. जिसके खिलाफ एकता कपूर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

क्रूरता के आधार पर मिला तलाक!

शेफ कुणाल कपूर को उनकी पत्नी से क्रूरता के आधार पर तलाक मिला है. अदालत ने कहा था, जब जीवनसाथी का दूसरे के प्रति ऐसा स्वभाव होता है तो विवाह बंधन में जुड़े रहने के कोई मतलब नहीं है. पीड़ा सहते हुए जीवनसाथी के साथ रहना अच्छा नहीं है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि जीवनसाथी का दूसरे के प्रति ऐसा स्वभाव होता है तो विवाह बंधन में जुड़े रहने के कोई मतलब नहीं है. पीड़ा सहते हुए जीवनसाथी के साथ रहना अच्छा नहीं है. कोर्ट ने यह भी कहा था कि पत्नी का आचरण हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1) के दायरे में आता है.

अपने पति के साथ हमेशा वफादार थी: एकता कपूर

फैमली कोर्ट ने कपूर द्वारा दायर तलाक की याचिका को अस्वीकार करके गंभीर गलती की है. टेलीविजन शो मास्टर शेफ में जज रहे कुणाल कपूर ने अदालत में अपनी याचिका में कहा था कि उनकी पत्नी मेरे माता-पिता का कभी सम्मान नहीं करती है. उन्हें अपमानित करती रहती है. वहीं, एकता कपूर ने उन पर अदालत को गुमराह करने का आरोप लगाया है. एकता ने अपनी बात रखते हुए साफ किया था कि वह अपने पति के साथ हमेशा वफादार थी. वह हमेशा अपने पति के साथ एक प्यारे जीवनसाथी की तरह प्यार करती थी और संवाद भी रखने की कोशिश करती थी.

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read