Bharat Express

विदेशी मुद्रा मामले में हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन के खिलाफ कार्यवाही को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया रद्द

हाईकोर्ट ने मुंजाल की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उनके खिलाफ शिकायत को चुनौती दी गई थी और डीआरआई के मामले में उन्हें तलब करने के ट्रायल कोर्ट के 1 जुलाई, 2023 के आदेश को भी खारिज कर दिया.

Pawan Kant Munjal

पवन कांत मुंजाल (फोटो- सोशल मीडिया)

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा विदेशी मुद्रा से संबंधित दर्ज मामले में हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन कांत मुंजाल के खिलाफ कार्यवाही को दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है.

हाईकोर्ट ने मुंजाल की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उनके खिलाफ शिकायत को चुनौती दी गई थी और डीआरआई के मामले में उन्हें तलब करने के ट्रायल कोर्ट के 1 जुलाई, 2023 के आदेश को भी खारिज कर दिया.

जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि डीआरआई की कार्यवाही उन्हीं तथ्यों पर आधारित थी जिन पर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) ने पहले ही निर्णय दे दिया था और जो अंतिम रूप से लागू हो चुके थे.

हाईकोर्ट ने कहा कि सीईएसटीएटी ने माना था कि मुंजाल विदेशी मुद्रा/विनिमय के ‘लाभकारी स्वामी’ नहीं थे और उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता इसलिए मौजूदा आपराधिक कार्यवाही जारी रखना उचित नहीं है.

अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सीईएसटीएटी द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जो तथ्यों पर उचित विचार करने के बाद किया गया था.

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन न करना केंद्र सरकार को पड़ा भारी, अदालत ने लगाया 5 लाख का जुर्माना

-भारत एक्सप्रेस

Also Read