सुप्रीम कोर्ट और गौरी लंकेश.
Supreme Court on Gauri Lankesh Murder Case: गौरी लंकेश हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि इस हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी मोहन नायक के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (KCOCA) के तहत मुकदमा चलेगा. कोर्ट ने गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश और कर्नाटक सरकार की ओर से दायर स्पेशल लिव पिटीशन को मंजूर कर लिया है.
कर्नाटक हाई कोर्ट हटाया था आरोपी पर लगा KCOCA
कर्नाटक हाई कोर्ट ने आरोपी पर लगे KCOCA के आरोप को हटा दिया था. जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी की पीठ ने यह आदेश दिया है. कोर्ट ने सभी पक्षो से तीन दिन में लिखित दलील देने को कहा है. कविता लंकेश ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है.
हाई कोर्ट ने रद्द की थी पुलिस आयुक्त की रिपोर्ट
बता दें कि अप्रैल 2021 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त की रिपोर्ट को रद्द कर दिया था, साथ ही मामले में पूरक आरोप पत्र और बाद में नायक के खिलाफ KCOCA के आरोप हटा दिए गए थे. लंकेश की माने तो एसआईटी जांच से पता चला है कि आरोपी एक सिंडिकेट का हिस्सा था जो संगठित अपराध के कई मामलों के पीछे था. याचिका में कई हत्याओं के जिक्र है, जिनमें कार्यकर्ता नरेंद्र दाबोलकर और गोविंद पानसरे शामिल है. गौरी लंकेश की 2017 में बेंगलुरू में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
-भारत एक्सप्रेस
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