Bharat Express DD Free Dish
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital

CBI ने किया सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध, 5 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

Delhi Excise Policy: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद सीबीआई ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर केजरीवाल की ओर से दायर जमानत याचिका का विरोध किया है.

cbi and kejriwal

सीबीआई और अरविंद केजरीवाल.

Dipesh Thakur Edited by Dipesh Thakur

Delhi Excise Policy: दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में भ्र्ष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दे दिया है. हालांकि, केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने विरोध करते हुए कहा कि सीबीआई को जवाब दाखिल करने के लिए 1 या 2 दिन से अधिक समय नहीं देना चाहिए. अब कोर्ट 5 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद सीबीआई ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर केजरीवाल की ओर से दायर जमानत याचिका का विरोध किया है. सीबीआई ने जवाबी हलफनामा दाखिल कर कहा कि केजरीवाल इस घोटाले के किंगपिन है. सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल आबकारी मंत्री नही थे उसके बावजूद पूरे घोटाले का वास्तुकार है. सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल को इस घोटाले से संबंधित सभी जानकारी थी क्योंकि उनके द्वारा ही सारे फैसले लिए गए.

जवाब देने में आनाकानी कर रहे हैं केजरीवाल

सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल जांच एजेंसी के सवालों का जवाब देने में आनाकानी कर रहे हैं. केजरीवाल के जवाब से सीबीआई संतुष्ट नही है. सीबीआई ने अपने हलफनामे में यह भी कहा है कि केजरीवाल एजेंसी को गुमराह करना चाहते हैं. सीबीआई ने कहा कि जांच अहम मोड़ पर है लिहाजा अभी उनको जमानत देना सही नहीं होगा. पिछली सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है.

गिरफ्तारी और रिमांड को हाई कोर्ट में दी गई थी चुनौती

सिंघवी ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत की मांग की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है. दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को केजरीवाल की ओर से दायर दोनों याचिका को खारिज कर दिया था.

केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी और रिमांड को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. साथ ही अन्य याचिका दायर कर जमानत की गुहार लगाई थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यह कहना कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है. गलत है उनकी गिरफ्तारी कानून सम्मत हुई है. बता दें कि इस मामले में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है.

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Kanya Sumangla Mission Shakti Digital