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पेटीएम CEO को SEBI ने भेजा कारण बताओ नोटिस, कंपनी बोली- तिमाही नतीजों में दे चुके हैं डिस्क्लोजर

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) की ओर से पेटीएम के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा और उसके बोर्ड मेंबर्स को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है.

पेटीएम कार्यालय

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) की ओर से पेटीएम के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा और उसके बोर्ड मेंबर्स को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है. जानकारी के मुताबिक, यह नोटिस वन 97 कम्युनिकेशंस (पेटीएम की पेरेंट कंपनी) के आईपीओ के समय नवंबर 2021 में तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने के लिए दिया गया है.

कारोबार के दौरान पेटीएम के शेयर में 9 प्रतिशत तक की गिरावट देखने को मिली. कारोबार के अंत में शेयर 4.48 प्रतिशत की गिरावट के साथ 530 रुपये पर बंद हुआ. पेटीएम का शेयर इस साल की शुरुआत से अब तक करीब 40 प्रतिशत गिर चुका है.

कई रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई कि सेबी के इस नोटिस में प्रमोटर क्लासिफिकेशन नियमों का अनुपालन न करने का आरोप लगाया गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से इनपुट के आधार पर SEBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर जांच की थी.

पेटीएम ने कहा कि कंपनी को मार्च 2024 तिमाही के दौरान नोटिस मिला था और प्रारंभिक प्रतिक्रिया देकर मामले का समाधान पहले ही कर लिया गया है. इस नोटिस को लेकर मार्च 2024 की तिमाही और जून 2024 के तिमाही नतीजों के दौरान कंपनी डिस्क्लोजर दे चुकी है.

इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड की ओर से जारी किए गए ब्लॉग पोस्ट में बताया गया कि शर्मा जिम्मेदारियों और प्रतिबंधों के बिना एक प्रमोटर के अधिकारों का फायदा लेते हैं.

सेबी के नए नोटिस से पेटीएम के लिए अपने भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस को बहाल करना मुश्किल हो सकता है. पेटीएम को हाल ही में सरकार से लाइसेंस के लिए आवेदन करने की मंजूरी मिली है. शर्मा वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के संस्थापक और सीईओ हैं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज डिस्क्लोजर के मुताबिक, वे कंपनी प्रमोटर नहीं हैं.

-भारत एक्सप्रेस



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