ताज महल
सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल सहित कई ऐतिहासिक स्मारकों को विश्व विरासत घोषित करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि किसी एक शहर को विश्व विरासत स्थल कैसे घोषित किया जा सकता है? कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपको यह बताना होगा कि विश्व विरासत स्थल घोषणा का प्रावधान कहां है?
कोर्ट ने कहा- हम इसमें कुछ नहीं कर सकते
शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित करने के क्या फायदे हैं? क्या विश्व विरासत स्थल घोषित होने के बाद शहर और साफ हो जाएगा? आपने हमे कुछ नहीं बताया कि यह शहर की मदद कैसे करेगा. कोर्ट ने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते.
आगरा को धरोहर स्थल घोषित करने की आवश्यकता
हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि आगरा को धरोहर स्थल घोषित करने की आवश्यकता है क्योंकि इसका 1000 साल से अधिक का इतिहास है और कई ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित करने की आवश्यकता है. आगरा को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने की याचिका को सही ठहराने के लिए समय मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.