आप विधायक प्रकाश जरवाल
डॉक्टर आत्महत्या मामले में दोषी और दिल्ली के देवली से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल (AAP MLA Prakash Jarwal) और दो अन्य सहयोगियों के सजा पर राऊज एवेन्यू कोर्ट 30 सितंबर को सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई के दौरान प्रकाश जारवाल की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से सुसाइड मामले में कुछ सबूत पेश करने की मांग की है. जिसके बाद कोर्ट ने 30 सितंबर तक के लिए टाल दिया.
स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने वकील को तय प्रक्रिया के मुताबिक अलग से आवेदन दाखिल करने को कहा है. 9 जुलाई को विधिक सहायता प्राधिकार ने दोषियों की भुगतान क्षमता और पीड़ित पर हुए प्रभाव का आकलन संबंधी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल किया था. इससे पहले 18 मई को दिल्ली पुलिस की ओर से इस मामले की पैरवी करने में अभियोजन पक्ष की ओर से आए खर्च का ब्यौरा देते हुए हलफनामा दाखिल किया गया था.
कोर्ट ने 28 फरवरी को प्रकाश जारवाल सहित तीनों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 34, 120बी, 386, 506 और 511 के तहत दोषी करार दिया था. वहीं कोर्ट ने हरीश कुमार जारवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 386 के आरोपों आए मुक्त कर दिया था. जबकि धारा 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.
18 अप्रैल 2020 को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. पुलिस ने डॉक्टर के यहां से दो पेज का सुसाईड नोट बरामद किया था. जिसमें प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को दोषी ठहराया था. पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की थी, जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई है.
सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल पर पैसा मांगने का आरोप लगाया गया था. डायरी और कुछ अन्य साक्ष्य को देखते हुए इसी साल मार्च में कोर्ट ने प्रकाश जारवाल को आत्मसात के लिए उकसाने का दोषी करार दिया था.
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-भारत एक्सप्रेस
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