राहुल गांधी.
Rahul Gandhi Citizenship Row: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार (26 सितंबर) को केंद्र सरकार से केंद्रीय गृह मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत एक अभ्यावेदन की स्थिति के बारे में जानकारी देने को कहा, जिसमें दावा किया गया है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पास यूनाइटेड किंगडम (यूके) की नागरिकता है.
जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कर्नाटक के एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी.
राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को रद्द किए जाने की मांग पर अदालत ने स्पष्ट कहा कि हम पहले भारत सरकार का निर्णय जानना चाहेंगे. मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी.
राहुल का निर्वाचन रद्द करने की मांग
बीते जून महीने में रायबरेली लोकसभा सीट से राहुल गांधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए 3 महीने पहले एक जनहित याचिका दायर की गई. याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी भारत के बजाय ब्रिटेन के नागरिक हैं. इस आधार पर उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है.
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अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसबी पांडे को इस संबंध में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करने का आदेश दिया, यह बात अधिवक्ता अशोक पांडे ने कही, जिन्होंने मामले में हस्तक्षेप करने का दावा किया था.
नागरिकता अधिनियम के तहत उपाय
जुलाई 2024 में हाईकोर्ट ने शिशिर को इसी तरह की याचिका वापस लेने की अनुमति दी थी और नागरिकता अधिनियम के तहत उपाय करने की स्वतंत्रता दी थी. शिशिर ने अब फिर से अपने अभ्यावेदन पर निर्णय के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है.
बुधवार को सुनवाई के दौरान शिशिर ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के समक्ष अपनी पूर्व याचिका वापस लेने के बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दो अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं.
-भारत एक्सप्रेस
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