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Rahul Gandhi Citizenship: दिल्ली हाईकोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित मामले की जानकारी मांगी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की गई है. बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है.

Rahul Gandhi

राहुल गांधी. (फाइल फोटो)

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि इसी तरह की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. अदालत याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी से कहा कि दो अदालतों के लिए एक ही मुद्दे पर सुनवाई करना उचित नहीं होगा. कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित मामले के बारे में बताने को कहा है. मामले की सुनवाई अब 9 अक्टूबर को होगी.

सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है याचिका

यह याचिका बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर की गई है. स्वामी ने याचिका में दावा किया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है. उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है. उन्होंने इस मामले में गृह मंत्रालय से कदम उठाने की मांग की है.


ये भी पढ़ें: Rahul Gandhi भारत के नागरिक हैं या नहीं? Allahabad High Court ने केंद्र सरकार से स्पष्ट करने को कहा…


याचिका में ये भी कहा है कि ब्रिटेन में पंजीकृत कंपनी बैकलौप्स लिमिटेड के निदेशकों में से राहुल गांधी भी एक हैं. उनका दावा था कि कंपनी ने सलाना रिटर्न 2005 और 2006 में फाइल किया था. उसके मुताबिक, राहुल गांधी की जन्मतिथि 19 जून 1970 है.

2019 में गृह मंत्रालय को लिखा था पत्र

बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने पिछले सप्ताह आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है. इसको लेकर स्वामी ने अगस्त 2019 में गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था और कहा था कि राहुल गांधी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत किसी एक देश के नागरिक हो सकते हैं, लेकिन गृह मंत्रालय ने पांच साल में यह साफ नहीं किया कि इस मसले पर उसने क्या फैसला लिया है या कार्रवाई की है? इससे पहले राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा कई बार उठ चुका है. इसको लेकर आरटीआई भी दाखिल की गई थी.

-भारत एक्सप्रेस



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