दिल्ली हाई कोर्ट
Delhi Riots Case: दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में यूएपीए के तहत दर्ज मामले में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष शिफा-उर-रहमान को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने शिफा-उर-रहमान की ओर से दायर जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है. जस्टिस नवीन चावला और शैलिन्दर कौर के बेंच ने अपने आदेश में कहा कि शिफा-उर-रहमान की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए जो तारीख पहले से तय है उसी तारीख पर सुनवाई होगी.
25 नवंबर को होगी जमानत याचिका पर सुनवाई
शिफा-उर-रहमान के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा दर्ज है. कोर्ट शिफा-उर-रहमान की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तारीख तय कर रखी है. अदालत ने 7 अक्टूबर को रहमान की जमानत याचिका को मामले के अन्य आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की इसी तरह की याचिकाओं के साथ 25 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचिबद्ध किया था.
निचली अदालत ने जमानत से किया था इनकार
रहमान ने जून 2022 में निचली अदालत के एक आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. जिस पर 3 जून 2022 में कड़कड़डूमा कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था. जिस पर 3 जून 2022 को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. निचली अदालत ने रहमान को जमानत देने से इनकार कर दिया था. निचली अदालत ने 7 अप्रैल 2022 को रहमान की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनके ऊपर लगे आरोप पहली नजर में सही लग रहा है.
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