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Delhi riots case

कोर्ट ने दिल्ली दंगे के एक मामले में जिन लोगों को बरी किया है उनपर आरोप था कि वे उस भीड़ के सदस्य थे, जिन्होंने 25 फरवरी, 2020 को गोकुलपुरी इलाके के एक घर को लूट लिया था और उसमें आग लगा दिया था.