रतुल पुरी. (फोटो: विकिपीडिया)
मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में आरोपी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath) के भतीजे रतुल पुरी (Ratul Puri) को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के विरोध के बावजूद रतुल पुरी को विदेश जाने की अनुमति दे दी है.
विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने रतुल पुरी को 16 से 25 नवंबर तक जापान, 25 नवंबर से एक दिसंबर तक ओमान और 20 दिसंबर से चार जनवरी 2025 तक विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी है.
ED ने याचिका का किया था विरोध
कोर्ट ने उनकी याचिका को मंजूर करते हुए कहा कि इससे पहले भी चार बार रतुल पुरी को विदेश जाने की अनुमति मिल चुकी है. उनकी अर्जी का विरोध करते हुए ED ने पुरी के न लौटने की आशंका जताई और दावा किया कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं या गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.
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ईडी ने कहा कि आर्थिक अपराधों में सार्वजनिक धन के भारी नुकसान के साथ गहरी साजिशें शामिल हैं. इस तरह के अपराध करने वाले के प्रति उदार दृष्टिकोण बड़े पैमाने पर समाज में गलत संदेश भेजता है.
अदालत ने ये निर्देश दिए
अदालत ने उन्हें विदेश जाने के लिए अंतरिम जमानत देते समय अपने आदेश में कहा है कि वह गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे और न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे. साथ ही अदालत ने विदेश यात्रा के दौरान रतुल को विदेश में जहां रुकेंगे, वहां का एड्रेस और मोबाइल फोन नंबर मुहैया कराने को कहा है, ताकि एजेंसी जरूरत पड़ने पर उससे संपर्क कर सके. इससे पहले अदालत ने रतुल पुरी को विदेश यात्रा के लिए 18 जनवरी 2023 को भी विदेश जाने की अनुमति दी थी.
-भारत एक्सप्रेस