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दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सार्वजनिक सुविधाएं सुनिश्चित करें: HC ने दिल्ली सरकार को दिए निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिव्यागों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए फुट ओवरब्रिज तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को गहराई से विचार करने को कहा है.

Delhi High Court

प्रतीकात्मक तस्वीर.

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिव्यागों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए फुट ओवरब्रिज तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को गहराई से विचार करने को कहा है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू  एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने सरकार से उनके लिए सभी फुट ओवरब्रिज को दिव्यागों के लिए सुविधाजनक बनाने का निर्देश दिया है. उसने यह निर्देश पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के बयान पर दिया.

पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने सुनवाई के दौरान पीठ को सूचित किया कि कुछ स्थानों पर लिफ्ट या रैम्प बनाने के लिए जगह नहीं है. इसपर पीठ ने उनसे इसके लिए वैकल्पिक इंतजाम करने की संभावना तलाश करने को कहा. साथ ही मामले पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहते हुए सुनवाई स्थगित कर दी. इससे पहले सरकार ने कोर्ट को बताया था कि 110 फुटओवर ब्रिज में से 36 ब्रिज दिव्यागों के लिए सुविधाजनक हैं.

याचिका में मांग की गई है कि दिव्यागों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए लिफ्ट, फुट ओवरब्रिज और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं और उसके लिए सरकार व संबंधित विभागों को निर्देश दिया जाए. उसमें यह भी कहा गया है कि जहां फुट ओवरब्रिज है और लिफ्ट लगे हुए हैं, वहां लिफ्ट काम ही नहीं कर रहा है. कई जगह एस्केलेटर भी हैं, जो नहीं चल रहे हैं. इससे उनके अधिकारों का हनन होता है.

-भारत एक्सप्रेस



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