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साकेत कोर्ट ने ALT बालाजी के खिलाफ अश्लील सामग्री प्रसारण मामले में दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस

साकेत कोर्ट ने समाजसेवी उदय महोलकर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को ALT बालाजी पर अश्लील सामग्री प्रसारण के आरोपों पर जवाब देने का नोटिस जारी किया. याचिका में बालाजी एएलटी और एकता कपूर समेत अन्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है.

ALT Balaji Pornographic Content

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ALT Balaji Pornographic Content: ओटीटी प्लेटफार्म ALT बालाजी पर अश्लील सामग्री प्रसारित करने के आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 6 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. यह याचिका समाजसेवी उदय महोलकर ने दायर की है.

याचिका में OTT प्लेटफॉर्म, बालाजी, एएलटी और इसकी निर्देशिका एकता कपूर सहित अन्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, महिलाओं के अशोभनीय प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम और आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है. इसमें शामिल धाराओं में POCSO अधिनियम की धारा 11, भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 295 और 296, महिलाओं का अभद्र चित्रण (निषेध) अधिनियम की धारा 4 और IT अधिनियम की धारा 67 शामिल हैं.

शिकायतकर्ता उदय महोलकर (भारत के पूर्व RTI आयुक्त और NGO सेव कल्चर सेव भारत के संस्थापक) की ओर से पेश अधिवक्ता विनीत जिंदल ने कहा कि बालाजी एएलटी के खिलाफ अपने प्लेटफॉर्म पर अश्लील और पोर्नोग्राफिक सामग्री प्रसारित करने के लिए शिकायत दर्ज की गई थी.

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शिकायत के अनुसार, इस तरह की सामग्री देश के कानूनों का उल्लंघन करती है और उपरोक्त धाराओं के तहत अपराध बनती है. शिकायत के बावजूद, दिल्ली पुलिस ने ओटीटी प्लेटफॉर्म या उसके निदेशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जिसके बाद, शिकायतकर्ता ने सीजेएम साकेत कोर्ट में याचिका दायर कर बालाजी एएलटी और उसके निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर, कार्रवाई की मांग की गई है.

-भारत एक्सप्रेस



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