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दिल्ली हाई कोर्ट से राव कोचिंग सेंटर मामले में आरोपी और CEO को मिली बड़ी राहत

दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र कोचिंग सेंटर हादसे के दौरान 3 छात्रों की मौत के मामले में कथित आरोपी और सीईओ अभिषेक गुप्ता को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है.

Delhi High Court

दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र कोचिंग सेंटर हादसे के दौरान 3 छात्रों की मौत के मामले में कथित आरोपी और सीईओ अभिषेक गुप्ता को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. अभिषेक गुप्ता की अंतरिम जमानत के लिए लगाई गई 2.5 करोड़ की आर्थिक शर्ते रद्द करने का आदेश दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि मामले की योग्यता के आधार पर जमानत पर फैसला करने का निर्देश दिया है. जस्टिस विकास महाजन ने यह आदेश दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने आरएयू के आईएएस स्टडी सर्कल के सीईओ अभिषेक गुप्ता को अंतरिम जमानत देते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी के पास 5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर भी रोक लगा दिया था. राऊज एवेन्यु कोर्ट ने 23 सितंबर 2024 को यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत के मामले में आरएयू के आईएएस स्टडी सर्कल के सीईओ अभिषेक गुप्ता और समन्यवक देशपाल सिंह को अंतरिम जमानत दे दी थी. इससे पहले हाई कोर्ट ने बेसमेंट के चार सह मालिकों की अंतरिम जमानत दी थी. अभिषेक गुप्ता के साथ ही अन्य आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), धारा 106(1) लापरवाही से मौत, धारा 115(2) जानबूझकर चोट पहुचाने, धारा 290 ( इमारत को लेकर लापरवाही) के तहत केस दर्ज किए गए हैं.

कोर्ट ने राव कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता को  रेड क्रॉस सोसाइटी में 30 नवंबर तक ढाई करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया था. दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को आरएयू आईएएस स्टडी सर्कल के चारों सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था. 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कॉर्डिनेटर देशपाल को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम की देखरेख करने वाले निगम कर्मियों और दूसरे आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था.

ये भी पढ़ें: दिल्ली हाई कोर्ट में नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी

-भारत एक्सप्रेस



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