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BPSC 70वीं मुख्य परीक्षा रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने BPSC 70वीं मुख्य परीक्षा रद्द करने की याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है. परीक्षा 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दो पालियों में आयोजित होगी.

Supreme Court
Aarika Singh Edited by Aarika Singh

बिहार लोक सेवा आयोग की 70 वीं की मुख्य परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है. जल्द सुनवाई की मांग को लेकर सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि बाद में मामला सूचीबद्ध किया जाएगा. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि मुख्य परीक्षा जल्द शुरू होने वाली है, लिहाजा परीक्षा पर रोक लगाई जाए.

बीपीएससी 70वीं मुख्य परीक्षा 25 अप्रैल से शुरू होने वाली है और 30 अप्रैल को समाप्त होगी. पटना हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि बीपीएससी परीक्षा लेने के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे. साथ ही एक हाई लेवल कमेटी का गठन करने को कहा था. 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी द्वारा सिविल सेवा के पदों पर बहाली के लिए आयोजित की गई प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की गई थी.

BPSC की प्रारंभिक परीक्षा पर लगाया गड़बड़ी का आरोप

आनंद लीगल एंड फोरम की ओर से दायर लोकहित याचिका में BPSC की प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि परीक्षा से पहले आयोग ने निजी कोचिंग संस्थानों को बुलाकर परीक्षा से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श किया. जो देश में पहली बार हुआ है. आमतौर पर कोई भी आयोग परीक्षा से पहले ऐसी गोपनीय जानकारी साझा नहीं करता.

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इस प्रक्रिया के जरिए कुछ छात्रों को विशेष लाभ दिया गया. जिससे परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे है. हालांकि बिहार लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. मुख्य लिखित परिक्षा 25 अप्रैल को दो पाली में ली जाएगी. इस दिन पहली पाली की परीक्षा साढ़े नौ बजे से साढ़े 12 बजे तक होगी. वही दूसरी पाली की परीक्षा दो बजे से शाम पांच बजे तक होगी.

ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रेप मामले पर टिप्पणी को बताया असंवेदनशील, स्वतः संज्ञान लेकर जताई नाराजगी

-भारत एक्सप्रेस



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