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राष्ट्रमंडल खेल घोटाला: सुरेश कलमाडी समेत सभी आरोपियों को बड़ी राहत, क्लोजर रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने केस बंद किया

राष्ट्रमंडल खेल घोटाले में आरोपियों को बड़ी राहत, कोर्ट ने सुरेश कलमाडी व अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बंद किया, अपराध प्रमाणित नहीं हुआ.

Vijay Ram Edited by Vijay Ram

राउज एवेन्यू कोर्ट ने राष्ट्रमंडल खेल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए मामला समाप्त कर दिया है.

वर्ष 2010 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित इस घोटाले में आयोजन समिति के पूर्व प्रमुख सुरेश कलमाडी, तत्कालीन महासचिव ललित भनोट और अन्य अधिकारियों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे. हालांकि जांच में इनके खिलाफ कोई अपराध प्रमाणित नहीं हो पाया.

सीबीआई के बाद ED ने दाखिल की थी रिपोर्ट

विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने कहा कि इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पहले ही भ्रष्टाचार का केस बंद कर दिया गया था. उसी आधार पर ईडी ने भी अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी, और अब उसकी क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है. इस फैसले से सुरेश कलमाडी, ललित भनोट सहित खेल आयोजन समिति के तत्कालीन सीओओ विजय कुमार गौतम, कोषाध्यक्ष ए.के. मट्टो और विदेशी संस्था इवेंट नॉलेज सर्विस (ईकेएस) के सीईओ क्रेग गॉर्डन मेलाचे को राहत मिली है.

वर्ष 2010 में हुए खेलों में घोटाले का आरोप था

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, जिससे देश की राजनीति में भूचाल आ गया था. इस घोटाले के चलते कई आपराधिक और धन शोधन के मामले दर्ज किए गए थे. आरोप था कि दो महत्वपूर्ण अनुबंधों के आवंटन और उनके निष्पादन में बड़े स्तर पर अनियमितताएं की गईं. अब कोर्ट के इस फैसले से लंबी कानूनी लड़ाई का पटाक्षेप हो गया है.

28 अप्रैल 2025 को रात 10 बजे इस महत्वपूर्ण आदेश की घोषणा की गई, जिससे संबंधित सभी आरोपियों को बड़ी राहत मिली है. अदालत के फैसले से यह स्पष्ट हो गया कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला बनता नहीं था और अब इस प्रकरण को औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया है.

– भारत एक्सप्रेस



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