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अदालत ने पत्नि की हत्या के मामले में पति समेत 6 लोगों को दिया दोषी करार

रोहिणी कोर्ट ने 2018 में बवाना में एक स्कूल शिक्षिका की हत्या के मामले में पति मंजीत सहरावत, उसकी प्रेमिका एंजल गुप्ता सहित छह आरोपियों को दोषी ठहराया. अदालत ने हत्या को पूर्व नियोजित साजिश करार दिया.

2018 Delhi murder case
Edited by Akansha

रोहिणी कोर्ट ने बवाना इलाके में वर्ष 2018 में एक स्कूल शिक्षिका की हुई हत्या के मामले में उसके पति सहित छह लोगों को दोषी करार दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र राणा ने कहा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त मंजीत सहरावत, एंजल गुप्ता, धर्मेंद्र, दीपक, विशाल उर्फ जॉनी और शहजाद सैफी के खिलाफ मामला संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है. सभी आरोपियों ने आपराधिक साजिश को अंजाम देने में सक्रिय भूमिका निभाई थी.

अदालत ने अपने 129 पेजों के आदेश में कही ये बात

अदालत ने अपने 129 पेजों के आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला सफलतापूर्वक साबित कर दिया है. न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के दो गवाहों की गवाही और सुनीता की डायरी से प्राप्त साक्ष्य का अवलोकन किया, जिससे पता चला कि मंजीत और एंजेल के बीच विवाहेत्तर संबंध थे और वो लगातार उनके रिश्ते पर आपत्ति जता रही थी.

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हमलावरों ने गोली मारकर कर दी थी हत्या

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मंजीत और सुनीता के बीच तलाक की कोई संभावना नहीं थी. सुनीता (38) की 29 अक्टूबर 2018 की सुबह करीब आठ बजे घर से निकलते समय हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. प्रारंभिक जांच के बाद महिला के पति मंजीत और उसकी प्रेमिका एंजल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था.

पत्नि को रास्ते से हटाने की रची थी साजिश

मंजीत अपनी पत्नी के उसका प्रेम संबंध का विरोध करने के बाद उसे रास्ते से हटाने के लिए एंजल के सौतेले पिता राजीव गुप्ता के साथ साजिश रची थी. राजीव गुप्ता के ड्राइवर दीपक ने अपने मामा धर्मेंद्र की मदद से दो शार्पशूटर विशाल व शैफी को सुपारी दी थी. इन दोनों ने इलाके की रेकी कर सुनीता को तीन गोलियां मारी थी. इस मामले से राजीव गुप्ता के खिलाफ सुनवाई मार्च में अलग कर दिया गया है, क्योंकि वह एक समय तक भगौड़ा अपराधी घोषित रहा था.

-भारत एक्सप्रेस 


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