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दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्षों व सदस्यों का बढ़ेगा कार्यकाल, हाई कोर्ट को दी जानकारी

दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्षों व सदस्यों का कार्यकाल नई नियुक्तियों तक बढ़ाया जाएगा. कोर्ट ने सरकार के बयान को रिकॉर्ड पर लेकर याचिका निपटाई.

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Edited by Akansha

राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्षों, पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों के मामले में हो रही सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि इन सभी अध्यक्षों, अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल तब तक बढ़ाया जा रहा है, जब तक कि इन पदों पर नई नियुक्तियां नहीं हो जाती है. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड पर ले लिया और इसके साथ ही याचिका का निपटारा कर दिया है.

सरकारी वकील के अनुरोध को कोर्ट ने किया अस्वीकार

सरकारी वकील ने कोर्ट से पहले इसको लेकर आदेश पारित करने का अनुरोध किया था, लेकिन पीठ ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया. उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित कर कहा था कि उपभोक्ता मंचों के मौजूदा अधिकारियों को नई नियुक्तियां होने तक अपने पदों पर बने रहना चाहिए और सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है.

आपसे जो कहा है वह करें- कोर्ट

अदालत ने कहा कि इस दशा में हम कोई निर्देश नहीं देने जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपसे जो कहा है वह करें. दिल्ली विधानसभा के पूर्व विधायक सरदार आरपी सिंह ने यह याचिका दाखिल किया था. याचिका में कहा था कि राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में कार्यरत 19 अधिकारी आने वाले दिनों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं. इससे इन संस्थानों का काम ठप हो जाएगा.

सभी पदों पर नियुक्त करने का दिया जाए निर्देश

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल 29 मई को सेवानिवृत्त होने वाली है. इसी तरह अन्य आयोगों में है. उन सभी पदों पर नियुक्त करने का निर्देश दिया जाए.

-भारत एक्सप्रेस 


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