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दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रतियोगी परीक्षाओं में लड़कियों को शुल्क छूट देने की मांग पर केंद्र को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने IIT, NIT, और AIIMS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में महिला उम्मीदवारों को फीस से छूट देने की याचिका पर केंद्र सरकार, UGC और NTA से जवाब मांगा है. याचिका में 2010 के कार्यालय ज्ञापन को लागू करने की मांग की गई है.

दिल्ली हाईकोर्ट

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दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे सरकारी संस्थाओं की प्रवेश के लिए होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में लड़कियों को फीस से मुक्ति दिए जाने के मामले में केंद्र सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार, विश्विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) से भी जवाब देने को कहा है. इस तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं में लड़कियों को फीस से छूट देने की मांग करते हुए मोना आर्या ने यह याचिका दाखिल की है.

2010 का कार्यालय ज्ञापन अब तक लागू नहीं

उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने इस आशय का एक कार्यालय ज्ञापन 3 अगस्त 2010 को जारी किया था, लेकिन इसे अभी तक लागू नही किया गया है. अगर इसे लागू किया जाता है तो इससे लाखों लड़कियां खासकर वंचित या असमर्थ पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाले को इन संस्थानों में अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करने और परीक्षा तथा साक्षात्कार के लिए आवेदन करने में सक्षम होंगी.

याचिका में कहा गया है कि लड़कियों के कल्याण के लिए उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन में परिलक्षित ऐसे कार्यकारी आदेश जारी करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (3) में निहित है, जो राज्य और उसके साधनों जैसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है.

इस तरह से कार्यालय ज्ञापन का अनुपालन न करना शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है. इसे देखते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे आईआईटी, एनआईटी, एम्स और अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे संस्थानों की आयोजित प्रवेश परीक्षाओं में महिला उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान करने से छूट दें.

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-भारत एक्सप्रेस 



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