Urdu Conclave 2026

सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनेगा बटला हाउस बुलडोजर कार्रवाई पर याचिका, फिलहाल अंतरिम राहत से इनकार

दिल्ली के बटला हाउस इलाके में डीडीए की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनवाई करेगा. कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया है और याचिकाकर्ता को अन्य कानूनी उपाय अपनाने की सलाह दी है.

Court

दिल्ली के जामिया नगर इलाके के बटला हाउस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनवाई करेगा. जस्टिस संजय करोल और सतीश चंद्र शर्मा की वेकेशन बेंच ने अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से कहा कि उसके पास उपलब्ध कानूनी विकल्पों के इस्तेमाल करें. कोर्ट इसको लेकर दाखिल 40 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. याचिका में कहा गया है कि 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उनका पक्ष सुने बिना डिमोलिशन का आदेश दिया. अब डीडीए ने 15 दिन में मकान खाली करने का नोटिस चिपका दिया है. बटला हाउस के मुरादी रोड़ पर करीब 50 से 60 साल पुरानी बस्ती है. जिसपर कार्रवाई के लिए नोटिस चस्पा किया गया है.

बिना सुनवाई के डिमोलिशन आदेश का आरोप

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन इलाकों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर चुकी है. डीडीए ने बटला हाउस के मुरादी रोड़ पर अपना दावा ठोका था, और मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा 8 मई को दिए गए निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसमें डीडीए को ओखला गांव में कानून के अनुसार अनधिकृत ढांचों को ध्वस्त करने के लिए कहा गया था.

डीडीए का दावा है कि खसरा नंबर 279 का जमीन दिल्ली विकास प्राधिकरण का है और इस पर अवैध तरीके से घर बने हैं. डीडीए द्वारा चस्पा किए गए नोटिस में कहा गया है कि सभी मकान 11 जून 2025 तक खाली कर दे, नही तो उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी. जबकि वहां के निवासियों का कहना है कि वह पिछले 50 सालों से वहां रह रहे है और अचानक डीडीए ने अपना दावा थोक दिया है.

इससे पहले दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के तैमूर नगर क्षेत्र में भी अवैध निर्माणों को लेकर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी. यह कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के 28 अप्रैल के आदेश के बाद की गई थी, जिसमें डीडीए को निर्देश दिया गया था कि तैमूर नगर नाले के जीर्णोद्धार कार्य में बाधा बन रही झुग्गियों को हटाया जाए. इसके चलते 5 मई को कार्रवाई शुरू की गई थी.

ये भी पढ़ें: जयपुर के पूर्व राजपरिवार की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने रानास्थान सरकार को जारी किया नोटिस

-भारत एक्सप्रेस 



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read