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बलात्कार के गुनहगार आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से राहत, अंतरिम जमानत 7 जुलाई तक बढ़ी

आसाराम बापू को गुजरात हाई कोर्ट से राहत, 2013 रेप मामले में अंतरिम जमानत 7 जुलाई तक बढ़ी. 70+ उम्र और गंभीर बीमारी का हवाला, सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर राहत दी थी.

Asaram Bapu

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Vijay Ram Edited by Vijay Ram

Asaram Bapu Bail News: 2013 अहमदाबाद रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू की गुजरात हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने सभी पक्षों की जिरह के बाद आसाराम की अंतरिम जमानत की अवधि को 7 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है.

आसाराम की मिली अंतरिम जमानत की अवधि 30 जून को खत्म होने वाली है. जस्टिस पी.एम रावल की बेंच ने यह आदेश दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान आसाराम बापू की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनकी (आसाराम) की उम्र 70 साल से अधिक हो गया है. वह कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित है.

दायर अपील पर फिलहाल सुनवाई नही हो रही है, लिहाजा अंतरिम जमानत की अवधि को कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया जाए. उनके वकील ने कहा कि 28 मार्च को उनको तीन महीने के लिए अंतरिम जमानत मिली थी, जिसमें से 10 दिन बर्बाद हो गया, क्योंकि जोधपुर हाई कोर्ट से आदेश लेने में समय लग गया. इसलिए 7 अप्रैल को उनकी रिहाई हो पाई.

आसाराम बापू को गांधी नगर के सेंशन कोर्ट ने 2013 के बलात्कर के मामले में 2023 को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी थी. जिसकी अवधि खत्म होने के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत की अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया था. इस मामले में आसाराम को 31 अगस्त 2013 को गिरफ्तार किया गया था तब से वो इस मामले में जेल में है.

आसाराम बापू ने हाई कोर्ट में छह महीने की अंतरिम जमानत की मांग करते हुए उनके वकील ने कहा था कि डॉक्टरों ने पंचकर्म थेरेपी की सलाह दी है, जो 90 दिन की होती है. सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका था कि वह सिर्फ मेडिकल शर्तो पर ही विचार करेगा. गुजरात हाईकोर्ट आसाराम की उस याचिका को 29 अगस्त को खारिज कर दिया था, जिसमें निचली अदालत द्वारा सुनवाई गई सजा को निलंबित करने की मांग की गई थी.



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