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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज अपमान मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फेसबुक पर राष्ट्रीय ध्वज का उल्टा पोस्ट करने के आरोपी की जमानत याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. आरोप है कि आरोपी ने भारत के तिरंगे का अपमान किया और भारत की हार को दर्शाया. सुनवाई अगस्त के दूसरे सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज का फेसबुक पोस्ट कर अपमानित करने के आरोपी की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है.
याची पर आरोप है कि उसने फेसबुक पर एक तस्वीर पोस्ट की. जिसमें कथित तौर पर पाकिस्तान, तुर्की और चीन के झंडों के विपरीत भारतीय ध्वज को उलटा दिखाया गया है. जिसको लेकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने राज्य सरकार से आपत्तिजनक पोस्ट की रंगीन तस्वीरों के साथ जवाबी हलफनामा मांगा और सुनवाई अगस्त माह के दूसरे सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी.

अकील पर राष्ट्रीय ध्वज अपमान का आरोप

आरोपी अकील पर भारतीय ध्वज को अपमानजनक तरीके से पोस्ट करने और अप्रत्यक्ष रूप से भारत की हार को दर्शाने के आरोप में धारा 152 और 197 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है. दलील दी कि उन्होंने फेसबुक पर ऐसी कोई सामग्री पोस्ट नहीं की है, जिससे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करने या पाकिस्तान के प्रति वरीयता प्रदर्शित करने की मंशा प्रदर्शित होती हो.

उसके खिलाफ लगाए गए अपराधों में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है और इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है.

सरकार की ओर से कहा गया कि याची द्वारा पाकिस्तान और अन्य देशों के झंडों के साथ भारतीय झंडा उल्टा लगाने का कृत्य स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अनादर प्रदर्शित करने के समान है और अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान सहित दुश्मन देशों के हाथों भारत की हार को दर्शाता है.


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भारत एक्सप्रेस



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