प्रबीर पुरकायस्थ को जेल से रिहा करने के आदेश.
Newsclick Prabir Purkayastha: दिल्ली हाईकोर्ट से समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक के संस्थापक एवं प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को राहत मिल गई है. कोर्ट ने पुरकायस्थ को मनी लॉन्ड्रिंग एवं दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है. पुरकायस्थ पर अपनी खबरों के माध्यम से चीन के समर्थन में दुष्प्रचार करने के लिए कथित रूप से धन लेने का मामला दर्ज किया गया था.
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने इन दोनों मामलों में भी पोर्टल के निदेशक प्रांजल पांडे को अग्रिम जमानत दे दी. इन दोनों को वर्ष 2021 से ही अंतरिम संरक्षण प्रदान था और गिरफ्तारी पर रोक लई हुई थी.
ईओडब्ल्यू ने आरोप लगाया है कि पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने संबंधित कानून का उल्लंघन करते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान र्वल्डवाइड मीडिया होल्डिंग्स एलएलसी यूएसए से 9.59 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया.
ईडी ने विदेशी फंडिंग को लेकर दर्ज किया मामला
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी उसी आधार पर मामला दर्ज किया था. गौरतलब है कि ईडी ने तीन साल पहले जांच में पाया कि मीडिया पोर्टल न्यूज़क्लिक को विदेशों से लगभग 38 करोड़ रुपये की फंडिंग मिली थी.
जांच में पता चला कि अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम की ओर से न्यूज़क्लिक को लगातार फंडिंग दी गई. नेविल पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संबंध के आरोप लगते रहे हैं. ईडी की जांच में पता चला कि तीन साल में पता चक था कि तीन साल में न्यूज़क्लिक को 38 करोड़ रुपये की फंडिंग मिली थी.
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-भारत एक्सप्रेस
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