बांके बिहारी मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट
Banke Bihari Temple Controversy: वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई. इस दौरान अदालत काफी सख्त नजर आई. कोर्ट ने बार-बार एक ही मुद्दे को उठाने को लेकर गोस्वामी पक्ष फटकार लगाई है. मामले की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, सतीश चन्द्र शर्मा एवं के विनोद चन्द्रन की तीन सदस्यीय पीठ ने गोस्वामी पक्ष से कहा कि आप खेल खेलना और चालें चलना बंद कीजिए.
मंदिर विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गोस्वामी पक्ष को फटकार लगाते हुए बार-बार एक ही मुद्दे को उठाना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और भविष्य में ऐसा होने पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी. तीन सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि एक ही मुद्दे को बार-बार उठाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
बांके बिहारी मंदिर विवाद पर कोर्ट की टिप्पणी
मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं. आप इस तरह के खेल खेलना व चालें चलना बंद कीजिए. एक ही विषय को बार-बार उठाना न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है. इस तरह की पुनरावृत्ति अनुचित है और इसे रोका जाना चाहिए.
कोर्ट ने आगे कहा कि यदि ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न हुई और जानबूझकर मामला किसी अन्य पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो संबंधित वकील के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही पर विचार किया जा सकता है.
मामले में क्या बोली प्रदेश सरकार?
प्रदेश सरकार ने दलील दी कि गोस्वामी पक्ष पहले ही मामले को दूसरी पीठ में स्थानांतरित करने की कोशिश कर चुका है. इस दलील के आधार पर कोर्ट ने गोस्वामी पक्ष को कड़ी फटकार लगाई है.
ये भी पढ़ें: करोड़ों किसानों का इंतजार खत्म! काशी से पीएम मोदी भेजेंगे सम्मान निधि की 20वीं किस्त; जानिए तारीख
अब आगे का रास्ता क्या हो सकता है?
सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद गोस्वामी पक्ष को अपनी रणनीति बदलनी होगी. कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि एक ही मुद्दे को बार-बार उठाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अब देखना यह है कि गोस्वामी पक्ष कोर्ट की चेतावनी के बाद अपनी अगली चाल क्या होगी?
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.


