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पत्रकार अभिसार शर्मा के खिलाफ असम में FIR दर्ज, देश की एकता खतरे में डालने का लगा आरोप

अभिसार शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने निहित स्वार्थों के चलते, असम और भारत की निर्वाचित सरकारों को बदनाम करने और बदनाम करने के इरादे से यूट्यूब के माध्यम से एक आर्टिकल चलाया और प्रसारित किया.

गुवाहाटी के आलोक बरुआ ने पत्रकार अभिसार शर्मा (Abhishar Sharma) के खिलाफ शिकायज दर्ज कराया है. अभिसार शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने निहित स्वार्थों के चलते, असम और भारत की निर्वाचित सरकारों को बदनाम करने और बदनाम करने के इरादे से यूट्यूब के माध्यम से एक आर्टिकल चलाया, जिसमें असम सरकार और भारत संघ की निंदा करने वाले बयान शामिल हैं.

आलोक की शिकायत के बाद अभिसार शर्मा के खिलाफ बीएनएस की धारा 152, 195 और 195 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. शिकायतकर्ता ने कहा, “अभिसार शर्मा के इस आर्टिकल में असम के मुख्यमंत्री पर सांप्रदायिक राजनीति करने और सांप्रदायिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है.”

आर्टिकल में भड़काऊ कंटेंट का आरोप

FIR में कहा गया है, “अभिसार शर्मा द्वारा प्रकाशित/प्रसारित आर्टिकल से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इसमें असम और भारत संघ की निर्वाचित सरकारों का मजाक और अपमान करने वाले बयान शामिल थे, जिससे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा है.”

आरोप लगाया गया है कि अभिसार शर्मा द्वारा प्रकाशित आर्टिकल केवल आलोचना नहीं था, बल्कि असंतोष भड़काने, सार्वजनिक अव्यवस्था भड़काने और भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने के लिए था.

शिकायत में कहा गया है, “आरोपी अभिसार शर्मा द्वारा प्रकाशित/प्रसारित आर्टिकल केवल आलोचना नहीं था, बल्कि असंतोष भड़काने, सार्वजनिक अव्यवस्था भड़काने और राज्य को भ्रष्ट, सांप्रदायिक और नाजायज बताकर भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने का प्रयास था, जिससे भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) की धारा 152 के तहत दंडनीय अपराध हुआ.”


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-भारत एक्सप्रेस



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