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दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की अर्जी पर राऊज एवेन्यु कोर्ट जनवरी में सुनाएगा फैसला

जांच एजेंसियों का आरोप है कि बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए अमानतुल्लाह खान ने सरकारी नियमों और दिशा-निर्देशों की अनदेखी करते हुए नियुक्तियां कीं और इसके बदले अवैध रूप से धन लिया गया।

Delhi Waqf Board money laundering case
Edited by Vaibhav Gupta

दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा जारी समन के बावजूद पेश नहीं होने पर ईडी की अर्जी पर राऊज एवेन्यु कोर्ट जनवरी में फैसला सुनाएगा.

मामले में कुल 10 लोग शामिल

ईडी ने इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान सहित 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय कर रखा है. जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय हुआ है उनमें अमानतुल्लाह खान के अलावा महबूब आलम, हामिद अख्तर, किफायतुल्लाह खान, रफीशान खान, इमरान अली, मोहम्मद अहरार, अकीब जावेद, अजहर खान, जाकिर खान व अब्दुल मन्नार शामिल है.

कर्मचारियों की अवैध भर्ती कराने का आरोप

अमानतुल्लाह खान से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दो प्राथमिकी से जुड़ा है. एक प्राथमिकी वक्फ बोर्ड में अनियमितताओ से संबंधित सीबीआई से जुड़ी हुई है.  ईडी ने 9 जनवरी 2024 को चार्जशीट दाखिल की थी. करीब 5 हजार पेज के चार्जशीट में ईडी ने जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर को आरोपी बनाया है. ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपित किया है.

बता दें कि अमानतुल्लाह खान पर 2018-2022 के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे देने और कर्मचारियों की अवैध भर्ती के मामले में पैसे लेने का आरोप है.

निर्देशों का किया उल्लंघन

खान पर आरोप है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए मानदंडों एवं सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया था. उक्त नियुक्तियां वर्ष 2016 से लेकर 2021 के बीच हुई है. उसमें महबूब आलम को बोर्ड का सीईओ नियुक्त करना भी शामिल है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी इस मामले में धन शोधन के पहलू की जांच कर रहा है.

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-भारत एक्सप्रेस 



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