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प्रिया कपूर की याचिका पर ननद मंदिरा कपूर को दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर की ओर से दायर सिविल मानहानि मामले में ननद मंदिरा कपूर स्मिथ को नोटिस जारी कर पांच सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर की ओर से दायर सिविल मानहानि मामले में ननद मंदिरा कपूर स्मिथ को नोटिस जारी कर पांच सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट 14 मई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. प्रिया कपूर ने ननद मंदिरा कपूर स्मिथ और पॉडकास्टर पूजा चौधरी के खिलाफ दायर 20 करोड़ रुपए का सिविल मानहानि का मुकदमा दायर किया है.

जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच दायर याचिका पर दोनों से एक.दूसरे को बदनाम करने से बचने को कहा है. हाई कोर्ट ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्ष गरिमा का सम्मान करेंगे. साथ ही कोर्ट ने दोनों पक्षों को मध्यस्थता के माध्यम से विवाद सुलझाने का सुझाव दिया है. आरोप है कि पॉडकास्ट, इंटरव्यू और सोशल मीडिया पर दिए गए बयानों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है. उन्होंने अदालत से स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा देने का अनुरोध किया है, जिससे प्रतिवादी किसी भी कथित मानहानिकारक सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित न करें और मौजूदा सामग्री को डिजिटल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया जाएं.

ननद के कथित बयानों पर कानूनी कार्रवाई

इससे पहले प्रिया कपूर ने पटियाला हाउस कोर्ट में ननद मंदिरा कपूर स्मिथ और पॉडकास्टर पूजा चौधरी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि का दायर किया है. प्रिया कपूर ने मानहानि का यह मुकदमा ननद मंदिरा कपूर स्मिथ द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और पॉडकास्ट ‘In Controversial’ में दिए गए कथित बयानों को लेकर दायर किया है. प्रिया कपूर ने पॉडकास्ट की होस्ट पूजा चौधरी को भी पक्षकार बनाया है. दायर मानहानि याचिका में कहा गया है कि मंदिरा कपूर ने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्वीटर) सहित अन्य प्लेटफॉर्म पर ऐसे वीडियो और कंटेंट अपलोड और साझा किए, जिनमें प्रिया कपूर का नाम लेकर उनके खिलाफ झूठे आरोप और आपत्तिजनक संकेत दिए गए. इनका मकसद प्रिया कपूर के प्रति नफरत, उपहास और सामाजिक बहिष्कार पैदा करना था, जिससे उनकी सामाजिक और व्यवसायिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा.

उन्होंने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि पॉडकास्ट में मंदिरा ने बार-बार यह संकेत दिए कि प्रिया कपूर और संजय कपूर का विवाह तनावपूर्ण था. संजय कपूर की पहली शादी फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर से  2003 में हुई थी, लेकिन.मतभेदों के चलते उन्होंने 2014 में तलाक के लिए अर्जी दाखिल की. साल 2016 में एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उनका तलाक हो गया. तलाक समझौते के तहत दोनों बच्चों समायरा और कियान कपूर की कस्टडी करिश्मा कपूर को दी गई थी. जबकि संजय कपूर को उनसे मिलने का अधिकार मिला था.

यह विवाद 30000 करोड़ रुपए की संपत्ति से जुड़ा है. करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान अपनी विरासत को लेकर प्रिया सचदेव के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं.

ये भी पढ़ें: दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री सेलिना जेटली की ओर से दायर याचिका पर 16 मार्च को करेगा सुनवाई

-भारत एक्सप्रेस



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