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फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से मिला नियमित जमानत

विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने दोनों को जमानत दे दी है.

फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से बडी राहत मिल गई है. कोर्ट ने विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को नियमित जमानत दे दिया है. सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने यह आदेश दिया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने श्वेतांबरी भट्ट को अंतरिम जमानत दे दिया था.

मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने कोर्ट को बताया कि दोनों पक्ष मध्यस्थता के जरिए मामले का निपटारा करना चाहते है, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को नियमित जमनात प्रदान किया है. वही शिकायतकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कोर्ट को बताया कि समझौता तलाशने के उद्देश्य से अगर अंतरिम जमानत दी जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इंदिरा इंटरटेनमेंट एलएलपी के मालिक को प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का आदेश दिया था.

डॉ. अजय मुर्डिया की FIR से बढ़ा विवाद

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि वह निर्देशक, उनकी पत्नी, सबको जेल में नहीं डाल सकते. आखिर चल क्या रहा है? मामला इतना आसान नही है. 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला है. जस्टिस बागची ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि लेकिन आप इन मामलों का इस्तेमाल पैसा वसूलने के लिए नहीं कर सकते है.

यह मामला राजस्थान के भीलवाड़ा से जुड़ा है. डॉक्टर अजय मुर्डिया, जो इंदिरा आईवीएफ के संस्थापक और जाने माने डॉक्टर हैं, ने भूपालपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. इस शिकायत में विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी समेत कुल छह लोगों के नाम भी शामिल हैं.

बायोपिक के नाम पर करोड़ों की डील

बता दें कि डॉक्टर की मुलाकात विक्रम भट्ट से हुई. डॉक्टर की बायोपिक बनाने पर चर्चा की और तय हुआ कि फिल्म बनाने की पूरी जिम्मेदारी विक्रम भट्ट लेंगे. डॉक्टर के केवल फिल्म के निर्माण के लिए पैसे भेजते रहना था. हालांकि डॉक्टर मुर्डिया का आरोप है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में पैसे तो जमा होते गए, लेकिन फिल्म का निर्माण कभी शुरू नही हुआ और अंततः यह पूरी प्रक्रिया धोखाधड़ी में बदल गई.

राजस्थान हाई कोर्ट ने दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. अब फिल्ममेकर की 2023 में रिलीज फिल्म 1920 ‘हॉरर्स ऑफ द हार्ट’ के कास्टिंग डायरेक्टर ने उन पर वेतन नहीं देने का आरोप लगाया है. पराग चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि विक्रम ने अभी तक फिल्म की कास्ट और क्रू का बकाया पेमेंट क्लीयर नहीं किया है.

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-भारत एक्सप्रेस



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