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इंदौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, IAS अधिकारियों को दो माह की सजा

Indore High Court: मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य कर्मचारियों के नियमितीकरण मामले में आदेश की अवहेलना करने पर इंदौर हाईकोर्ट ने दो वरिष्ठ IAS अधिकारियों समेत चार अफसरों को दो महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई है.

Indore High Court: मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य कर्मचारियों के नियमितीकरण मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने आदेशों की बार-बार अवहेलना करने पर दो वरिष्ठ IAS अधिकारियों समेत चार अफसरों को दो महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई है.

क्या है मामला?

मंदसौर जिले के वार्ड बॉय और स्वीपर जैसे स्वास्थ्य कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. इस पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. अदालत ने स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिया था कि जिन कर्मचारियों ने दस साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें नियमित वेतनमान और अन्य लाभ दिए जाएं. इसके लिए तीन महीने का समय भी तय किया गया था.

आदेश की अनदेखी

विभाग ने 22 बार समय मांगने के बावजूद आदेश का पालन नहीं किया. इसके चलते कर्मचारियों ने अवमानना याचिका दायर की. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि आदेशों की जानबूझकर अनदेखी की गई है.

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सजा किसे मिली?

अदालत ने तत्कालीन प्रमुख सचिव और रिटायर्ड IAS मोहम्मद सुलेमान, स्वास्थ्य आयुक्त IAS तरुण राठी, रीजनल डायरेक्टर डी.के. तिवारी और मंदसौर के सीएमएचओ गोविंद चौहान को दोषी मानते हुए दो माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई. हालांकि सजा को तीन सप्ताह के लिए स्थगित रखा गया है.

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यह फैसला साफ करता है कि अदालत के आदेशों की अनदेखी करने पर बड़े से बड़े अधिकारी को भी सजा मिल सकती है. हाईकोर्ट ने यह कदम कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए उठाया है.

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-भारत एक्सप्रेस



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